चौकी भवन गोपालपुर से हटेगा पुलिस थाना गोपालपुर का कब्जा
अनीस खान म.प्र.ब्यूरो चीफ कलम मेरी पहचान
जगदीश प्रसाद पिता गोवर्धन शर्मा निवासी गोपालपुर द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहित पुलिस अधीक्षक सीहोर एवं थाना प्रभारी गोपालपुर के बिरुद्ध एक दावा सिविल न्यायालय नसरुल्लागंज मे अपने अधिवक्ता लईक अहमद के माध्यम से अपनी भूमी सर्वे नंबर 178/179,180/1 रकवा 0.045 हेक्टेयर का कब्जा दिलाए जाने हेतु पेश किया था जिसके अनुसार वादी जगदीश के पिता स्वर्गीय गोवर्धन शर्मा द्वारा गांव में स्कूल नहीं होने के कारण अपना भवन एवं भूमि स्कूल संचालन के लिए दी गयी थी जो शासकीय स्कूल भवन बनने के बाद खाली हो गई थी तथा ग्राम गोपालपुर मे बढते अपराध के कारण जब शासन ने चौकी बनाने का आदेश दिया तब जगदीश प्रसाद ने अपना उक्त भवन एवं भूमि चौकी संचालन के लिए दी थी परंतु पुलिस थाना वहां से स्थानांतरित होने के बाद भी पुलिस अपना कब्जा हटाने को तैयार नही थी
तब जगदीश प्रसाद ने न्यायालय का दरबाजा खटखटाया । न्यायालय में पुलिस की ओर से यह कहा गया था कि जगदीश प्रसाद के पिता गोवर्धन ने उक्त भवन व भूमि स्कूल के लिए दान की थी परंतु पुलिस अपना पक्ष न्यायालय में सिद्ध नहीं कर पाई जिसमें अपर जिला न्यायालय द्वारा दिनांक 28/10/21 को जगदीश प्रसाद के पक्ष में फैसला दिया गया था तब से जगदीश प्रसाद चौकी भवन का कब्जा लेने के लिए कानूनी कार्यवाही करता रहा परंतु पुलिस थाना गोपालपुर द्वारा जगदीश को कब्जा नहीं दिया गया तब जगदीश की ओर से न्यायालय मे डिक्री के पालन हेतु याचिका लगाई गई जिसमे न्यायालय ने आज आदेश पारित करते हुए दिनांक 09/08/24 गोपालपुर चौकी वाली भूमि का कब्जा जगदीश प्रसाद को सौपने हेतु तहसीलदार नसरुल्लागंज एवं न्यायालय के नजारत विभाग को पत्र जारी करने का आदेश दिया है ।
इस प्रकरण मे जगदीश की ओर से अधिवक्ता लईक अहमद, महेंद्र महेश्वरी, नितेश यादव एवं हितेश अग्रवाल पैरवी कर रहे है ।